अंबेडकर नगर। पंजीकृत वसीयतनामा का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद क्षेत्रीय लेखपाल ने नियम, कानून को दरकिनार कर वरासत दर्ज किए जाने के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जॉच में आरोप सिद्ध होने पर उपजिलाधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जलालपुर तहसील के निरीक्षण के दौरान उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन किया और उप जिलाधिकारी जलालपुर से प्रकरण की जांच कराई गई थी । न्यायालय नायब तहसीलदार जलालपुर में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वाद प्रस्तुत किया था जो 18 जून को ऑनलाइन अंकित किया गया था जबकि खतौनी में अंकित आदेश के अनुसार क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 20 जून को वरासत की गयी। जिसकी अमलदरामद 24 जून को की गयी। उक्त वरासत तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल रजनीश वर्मा द्वारा की गयी है, जो वर्तमान समय में तहसील आलापुर में कार्यरत हैं। उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वाद न्यायालय नायब तहसीलदार जलालपुर में विचाराधीन है जिसकी अग्रिम नियत तिथि आगामी तीन जनवरी नियत है इसके बावजूद भी तत्कालीन लेखपाल द्वारा वसीयत के आधार पर वाद दर्ज होने के उपरान्त भी वरासत की कार्यवाही कर दी गयी है थी। जिलाधिकारी ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया को दूषित करने वाले तत्कालीन लेखपाल वर्तमान में तहसील आलापुर में कार्यरत लेखपाल रजनीश कुमार वर्मा के विरूद्ध उप जिलाधिकारी आलापुर को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी आलापुर द्वारा रजनीश कुमार वर्मा लेखपाल क्षेत्र-अंकथरानरायनपुर को उ०प्र० सरकारी सेवक नियमावली के नियम चार के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।