अयोध्या। मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न (हूटर) के विरुद्ध परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाते हुए 54 वाहनों का चालान किया, जबकि चार वाहनों को सीज किया गया। यह अभियान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्देशों तथा परिवहन आयुक्त के आदेश के अनुपालन में 21 से 30 जुलाई तक चलाया गया।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) डॉ. आर.पी. सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजेश कुमार, यात्री/मालकर अधिकारी गुलाब तथा यात्रीकर अधिकारी श्रीमती रानी सागर के नेतृत्व में संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले 21 वाहनों तथा प्रेशर हॉर्न और हूटर का प्रयोग करने वाले 33 वाहनों का चालान किया गया। इसके अलावा चार वाहनों को सीज भी किया गया।
विभाग के अनुसार, जनपद में एक अप्रैल से 20 जुलाई 2026 तक मॉडिफाइड साइलेंसर के मामलों में 77 तथा प्रेशर हॉर्न एवं हूटर के प्रयोग पर 220 चालान किए जा चुके हैं। विशेष अभियान के बाद इन मामलों में कार्रवाई का दायरा और बढ़ाया गया है।
अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने रीडगंज चौराहा स्थित रॉयल एनफील्ड दशरथ बुलेट सर्विस और पाठक ऑटोमोबाइल्स सहित अन्य मोटर गैराजों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान संचालकों को वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं लगाने और ऐसे कार्य से बचने की सख्त चेतावनी दी गई।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।