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उपभोक्ता आयोग ने बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक व शाखा प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी

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ayodhya samachar

जलालपुर,अंबेडकर नगर। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक व शाखा प्रबंधक के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने अवमानना के रूप में गैर जमानती वारंट जारी किया है। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष दयाराम और सदस्य किरन द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक को वारंट भेजकर आगामी 28 मार्च को गिरफ्तार कर हाजिर करने का आदेश दिया है। प्रकरण कोतवाली क्षेत्र के कासिमपुर कर्बला का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जलालपुर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा ने ओम ऑटोमेटिक राइस प्लांट को बकाया के चलते सीज कर दिया था, जिसे नीलाम कर बैंक अपना बकाया वसूलना चाहती थी। जिसके खिलाफ राइस मिल संचालक राजेश कुमार गुप्ता ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। संचालक ने उपभोक्ता आयोग में दायर वाद मे बताया कि जिस जमीन और समान पर कोई लोन बकाया नहीं है उसको भी बैंक ने सील कर दिया है। अधिवक्ता अजीत कुमार पांडे ने आयोग में सुनवाई के उपरांत 30 नवंबर 2022 को  ट्रैक्टर ट्राली समेत अन्य सामान संचालक को देने का आदेश दिया था, आदेश के बाद भी बैंक ने पालन नहीं किया था, जिससे अधिवक्ता के जरिए अवमानना याचिका दायर किया था। 22 मार्च पर जिम्मेदार अदालत पर हाजिर नहीं हुआ, इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च तय किया था, 24 मार्च को अवमानना की तिथि पर भी बैंक की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ, जिस पर उपभोक्ता आयोग ने शाखा प्रबंधक जलालपुर कर्म राज वर्मा और क्षेत्रीय प्रबंधक कुंदन सिह के खिलाफ अवमानना का दोषी मानते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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