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कूट रचित ढंग से बैनामा कराने के मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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ayodhya samachar

जलालपुर,अंबेडकर नगर। कूट रचित ढंग से बैनामा करा कर जमीन हड़पने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।

मामला जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के भस्मा गांव का है। पीड़ित राधेश्याम यादव पुत्र स्वर्गीय रामबहाल ने चाचा द्वारा फर्जी तरीके से पिता के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर बैनामा करा लिए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने बताया कि गाटा संख्या 610 और 673 स्थित जमीन का कूट रचित तरीके से बैनामा करा लिया गया तथा बैनामे को 1987 के दिसंबर माह में ही सबरजिस्ट्रार कार्यालय अकबरपुर के समक्ष पंजीकृत कराया गया था,पीड़ित ने राधेश्याम पुत्र रामसहाय निवासी ग्राम समैसा, थाना अकबरपुर और महेंद्र पुत्र ननकू निवासी ग्राम बसिया थाना जलालपुर पर जानबूझकर हासिये का गवाह बनकर कूटरचना में सहयोग देने का आरोप लगाया। पीड़ित ने तहरीर में बताया है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी की विरासत के विरुद्ध फर्जी बैनामा के आधार पर विपक्षी द्वारा वाद दायर किया गया जो कि 1986 में ही निरस्त हुआ इसके बाद विपक्षी द्वारा पुनः वाद दायर किया जो आज तक लंबित है।इसी बीच वाद दायर किये जाने को छुपाकर 2017 में तहसील कर्मचारी राम नारायण सिंह को मिलाते हुए,नोटिस की फ़र्ज़ी तामील दिखाकर जमीन को विपक्षी द्वारा अपने नाम वरासत करा लिया गया।पीड़ित ने अदालत से उचित धाराओ में मुकदमा दर्ज करने हेतु आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की थी।अदालत के आदेश पर जलालपुर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में विश्वनाथ पुत्र रामराज,अजय बहादुर पुत्र विश्वनाथ, चंद्रेश पुत्र शीतला प्रसाद सभी निवासी भस्मा तथा राधेश्याम पुत्र रामसहाय निवासी समैसा, अकबरपुर, महेंद्र पुत्र नन्हकू निवासी बसिया, जलालपुर और राम नारायण सिंह तहसील कर्मचारी, निवासी मंसूरपुर मालीपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

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