जलालपुर, अम्बेडकरनगर। उपजिलाधिकारी की तरफ से अनुमति में समयावधि से अधिक समय जनसभा करने व मानक से अधिक वाहन व झण्डा बैनर प्रयोग करने पर आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष व पार्टी की प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फ्लाइंग स्क्वायड टीम नंबर तीन के प्रभारी प्रदीप कुमार दुबे ने कोतवाली में तहरीर में कहा है कि शनिवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की नगर जलालपुर के विकास नगर कालोनी के समीप जनसभा थी सभा के लिए आयोजक प्रवीर कुमार यादव ने उपजिलाधिकारी से अनुमति लिया था जिन्हें अपराह्न एक बजे से शाम पांच बजे तक की अनुमति मिली थी लेकिन स्क्वायड टीम के निरीक्षण में कार्यक्रम एक घंटा अधिक तक जारी रहा इतना ही नहीं जनसभा ने पार्टी प्रत्याशी की तरफ से मानक से अधिक वाहन, झंडा,बैनर का भी प्रयोग किया गया जो उपजिलाधिकारी के आदेश व चुनाव आचार संहिता का उलंघन है जिसको संज्ञान में लेकर जलालपुर पुलिस ने जनसभा के आयोजक आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीर यादव व पार्टी की प्रत्याशी कांती यादव के विरुद्ध धारा 188 व 171 एफ के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।