अयोध्या। जिले के परिषदीय विद्यालयों में अब कोई भी बाहरी व्यक्ति, यू-ट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालय परिसर में अनधिकृत प्रवेश के साथ-साथ बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने पर भी रोक लगा दी है। यह व्यवस्था विद्यार्थियों की सुरक्षा, निजता और विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है।
बीएसए लालचंद ने बताया कि किसी भी यू-ट्यूबर, सोशल मीडिया प्रतिनिधि अथवा बाहरी व्यक्ति को विद्यालय में प्रवेश से पहले उनकी अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति विद्यालय परिसर में किसी तरह की रिकॉर्डिंग, फोटो या वीडियो बनाने की भी अनुमति नहीं होगी।
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि समाचार कवरेज, वीडियो निर्माण या सोशल मीडिया कंटेंट के नाम पर सीधे विद्यालय पहुंचकर बच्चों, शिक्षकों अथवा परिसर की तस्वीरें और वीडियो बनाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बीएसए ने कहा कि विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और निजता को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बिना अनुमति बच्चों की तस्वीर या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।