अम्बेडकर नगर। कोतवाली अकबरपुर में दर्ज उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के एक मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपित लोगों को प्रार्थना सभा के नाम पर बुलाकर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करते थे। उनके कब्जे से बड़ी संख्या में धार्मिक पुस्तकें, रजिस्टर, सदस्यता प्रपत्र, रसीदें और अन्य सामग्री बरामद की गई है।
पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर नितीश कुमार के मार्गदर्शन में एएचटीयू और बसखारी पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को ग्राम पटना मुबारकपुर में दबिश देकर नेबूलाल पुत्र हंसू और अंजीत कुमार पुत्र नेबूलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे गांव स्थित चर्च में लोगों को प्रार्थना सभा के लिए बुलाते थे और उन्हें बहला-फुसलाकर तथा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराते थे। इसके बदले उन्हें धनराशि भी प्राप्त होती थी।
पुलिस की निशानदेही पर मौके से 10 गत्तों में रखी बड़ी संख्या में धार्मिक पुस्तकें बरामद हुईं। इसके अलावा बही-खाता, डायरी, प्रार्थना एवं उपस्थिति रजिस्टर, चर्च सामग्री रजिस्टर, सदस्यता फॉर्म, रसीदें, प्रसाद के डिब्बे तथा विभिन्न आकार की पांच बाइबल भी बरामद की गईं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ और बरामदगी के आधार पर दोनों आरोपितों को मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।