अम्बेडकर नगर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विशेष लोक अदालत में श्रम वाद, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना के मामले, अन्य क्षतिपूर्ति के मामले, पारिवारिक न्यायालय के वाद, सेवा संबंधी, कर सम्बंधी, शैक्षणिक मामले, भरण पोषण सम्बंधी मामले, बंधक सम्बंधी मामले, उपभोक्ता संरक्षण सम्बंधी मामले, स्थानांतरण याचिकाएं, धन वसूली सम्बंधित मामले, आपराधिक शमनीय मामले, भूमि सम्बंधि तमामले, अन्य दीवानी मामले आदि वादों का निस्तारण सुलह-समझौता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत में आम जन मानस मामलों के सुलह-समझौता के आधार पर मामलों का निस्तारण करा सकते है।