अयोध्या। उप्र उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश में नजूल की संपत्तियों के अधिकरण करने संबंधी प्रदेश की राज्यपाल द्वारा 7 मार्च 2024 को एक अध्यादेश जारी किया गया था। इस अध्यादेश को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापारी, उद्यमी व समाज के सभी वर्गों के लोगों में चिंता एवं रोष व्याप्त है। इस अध्यादेश को वापस लेने एवं नजूल संपत्तियों के फ्री होल्ड को शुरू किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी नितीश कुमार को जिलाध्यक्ष कविंद्र साहनी के नेतृत्व में दिया गया।
ज्ञापन में कहा गया पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से लेकर पूरे प्रदेश में नजूल संपत्तियों का उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यवसायिक, औद्योगिक व रिहायसी के उद्देश्य से किया जा रहा है। व्यापार मंडल इस अध्यादेश का विरोध करता है क्योंकि यह लोकहित में नहीं है। व्यापार मंडल इस अध्यादेश को अभिलंब वापस लेने एवं पूर्व की भांति नजूल की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने की योजना को पुनः शुरू किया जाए।
ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से युवा जिलाध्यक्ष मानव मेहरोत्रा, केके गुप्ता , नगर महामंत्री प्रेमनाथ राय, युवा जिला अध्यक्ष मानव मेहरोत्रा, दिग्विजय गर्ग, विष्णु ,आदित्य अग्रवाल, प्रखर रस्तोगी, अंकित जैन ,प्रभात अग्रवाल, गुंजन सोनी, नीरज सिंघल, रमेश चौरसिया जिला महामंत्री, संजय मित्तल, ललित बंसल, राजेश बंसल, सूरज यादव, राजेश गुप्ता, शशांक यादव, अरुण साहू सहित व्यापारी मौजूद थे।