जलालपुर अंबेडकरनगर। थाना मालीपुर क्षेत्र में दहेज में कार की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास-ससुर समेत छह ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मालीपुर निवासी रामानंद ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री शालिनी की शादी 25 नवंबर 2024 को आजमगढ़ जनपद के पवई थाना क्षेत्र स्थित राजापुर निवासी अंकुर अग्रहरि के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से की थी। विवाह में उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार करीब सात लाख रुपये नकद व अन्य घरेलू सामान दिया था।
आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज मिलने का ताना देते हुए विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे और कार की मांग करने लगे। पीड़िता जब मायके आई तो उसने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद परिजन ससुराल पहुंचकर समझौता कराकर उसे वापस भेज दिए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न शुरू हो गया।
विरोध करने पर आरोपियों ने विवाहिता के साथ मारपीट की और उसके सोने-चांदी के जेवर छीन लिए। आरोप है कि बाद में उसे बोलेरो वाहन से मालीपुर में छोड़ दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। 16 अप्रैल को आरोपी पक्ष थाने पहुंचा और लड़की को साथ ले जाने का आश्वासन दिया, लेकिन थाने से बाहर निकलते ही गाली-गलौज करते हुए उसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया।
इस मामले में पुलिस ने पति अंकुर अग्रहरि, ससुर जगरधन अग्रहरि, सास सुमित्रा देवी, ननद अमृता व अलका तथा देवर आलोक के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य ने बताया कि प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।