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हत्या के मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुखअजय सिंह सिपाही सहित तीन दोषी करार, 24 फरवरी को होगी सजा

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अम्बेडकर नगर। चर्चित मंशाराम यादव हत्याकांड में एडीजे प्रथम की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख व कथित माफिया अजय सिंह सिपाही समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सजा पर सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

मामला 23 मार्च 2016 का है। अभियोजन के अनुसार, घटना के दिन मंशाराम यादव की हत्या अजय सिंह सिपाही के घर पर की गई थी। वारदात के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को ठिकाने लगा दिया गया। हत्या के दूसरे दिन मंशाराम यादव का शव पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर में बरामद हुआ था, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।

इस मामले में मृतक की बुआ ने थाना महरुआ में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाते हुए अजय सिंह सिपाही, अजय यादव और मुलायम यादव के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए।

लंबी सुनवाई के बाद एडीजे प्रथम की अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रखा और सजा की तारीख 24 फरवरी तय की। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने संतोष जताया है, वहीं क्षेत्र में फैसले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सबकी निगाहें 24 फरवरी पर टिकी हैं, जब अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी।

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