Monday, April 21, 2025
HomeAyodhya/Ambedkar Nagarअयोध्यावोटर आई डी के अतिरिक्त इन 12 पहचान पत्रों से कर सकते...

वोटर आई डी के अतिरिक्त इन 12 पहचान पत्रों से कर सकते हैं मतदान


◆ मतदान सूचना पर्ची मतदाता के पहचान दस्तावेज रूप में मान्य नही


अयोध्या। मतदान करने के लिए मतदाता वोटर कार्ड के अतिरिक्त 12 पहचान पत्र भी प्रस्तुत किए जा सकते है। मतदान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों अथवा डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र या राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी(यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार है।

मतदान सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नही माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई 01 साथ लाना अनिवार्य होगा। उक्त जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने दी है।

Ayodhya Samachar

Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments