अंबेडकर नगर। जनपद में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और जनसुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मॉल, मल्टीप्लेक्स, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य कर दिया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी प्रतिष्ठानों में स्थापित अग्निशमन उपकरणों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम समेत अन्य अग्निशमन संसाधन पूरी तरह कार्यशील अवस्था में होने चाहिए। साथ ही इनके संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध रहनी चाहिए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका नियमित अनुरक्षण और समय-समय पर परीक्षण भी जरूरी है। यह व्यवस्था किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की हानि को कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
जिला प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि किसी संस्थान में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण कोई दुर्घटना या अप्रिय घटना होती है तो संबंधित संचालक या प्रबंधन को जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में प्रचलित कानूनों के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थानों से निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने और अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की अपील की है।