अयोध्या। नगर निगम ने बकाया गृहकर, जलकर एवं अन्य करों के समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। यह रियायत 31 जुलाई तक बकाया कर जमा करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के जिन नागरिकों पर गृहकर, जलकर अथवा अन्य कर बकाया हैं, वे निर्धारित अवधि के भीतर अपना कर जमा कर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शासन की इस व्यवस्था का उद्देश्य करदाताओं को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है।
उन्होंने बताया कि समय पर कर जमा होने से नगर निगम को विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, वहीं करदाताओं को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 31 जुलाई से पहले अपना बकाया कर जमा करें और शासन द्वारा दी जा रही 10 प्रतिशत की छूट का अधिकतम लाभ उठाएं।