लखनऊ, संवाददाता। पासपोर्ट से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। 17 अगस्त 2026 से शिकायतों की सुनवाई के लिए आवेदकों को पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा। बिना अपॉइंटमेंट के कार्यालय पहुंचने वाले आवेदकों को शिकायत निवारण की सुविधा नहीं मिल सकेगी।
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अनुसार, नई व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। शिकायत निवारण के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा पूरी तरह निशुल्क होगी। आवेदकों को पासपोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से पहले से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। निर्धारित तिथि और समय पर अपॉइंटमेंट की पुष्टि तथा शिकायत से संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यालय पहुंचने पर सुनवाई की जाएगी।
इस तरह बुक होगा अपॉइंटमेंट
आवेदक पासपोर्ट सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मौजूदा उपयोगकर्ता लॉगिन विकल्प से अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे। इसके बाद प्रोफाइल डैशबोर्ड पर सहेजे गए/जमा किए गए आवेदन देखें विकल्प खोलकर संबंधित फाइल नंबर अथवा एआरएन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लखनऊ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पूछताछ के लिए अपॉइंटमेंट निर्धारित करें विकल्प का चयन करना होगा।
उपलब्ध तारीख और समय में से अपनी सुविधानुसार समय चुनकर अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकेगा। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद उसकी पर्ची को सुरक्षित या प्रिंट कर कार्यालय आते समय साथ लाना होगा।
पासपोर्ट कार्यालय ने आवेदकों से पंजीकरण के समय इस्तेमाल की गई लॉगिन आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखने की अपील की है। भविष्य में अपॉइंटमेंट लेने अथवा अन्य पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।