Saturday, March 7, 2026
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रमजान, ईद, होली व रामनवमी मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट, शांति व्यवस्था के निर्देश जारी


अयोध्या। जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष चंद्र दर्शन के अनुसार 18/19 फरवरी 2026 से रमजान माह प्रारंभ होना संभावित है। इस दौरान इस्लाम धर्मावलंबियों द्वारा प्रतिदिन प्रातः शहरी, सायंकाल मस्जिदों में तरावीह तथा रोजा इफ्तार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पांच वक्त की नमाज अदा की जाएगी। चंद्र दर्शन के अनुसार ईद-उल-फितर का त्योहार 20/21 मार्च 2026 को मनाया जाना संभावित है।

उन्होंने बताया कि रमजान माह में 20 फरवरी, 27 फरवरी, 6 मार्च को शुक्रवार पड़ेंगे तथा 13/20 मार्च को रमजान का अंतिम शुक्रवार (जमातुलविदा) होगा। शिया समुदाय द्वारा रमजान की 19वीं, 20वीं व 21वीं तारीख को जुलूस निकाले जाने की परंपरा है। नगर में सुन्नी समुदाय द्वारा ईदगाह सिविल लाइन तथा शिया समुदाय द्वारा इमामबाड़ा राठहवेली व रानोपाली ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की जाती है। ईद के अवसर पर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख ईदगाहों एवं मस्जिदों में नमाज के बाद लोग एक-दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि अयोध्या धाम का प्रांतीयकृत चैत्र रामनवमी मेला 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक आयोजित होगा। इसके अतिरिक्त 2 मार्च को होलिका दहन तथा 4 मार्च को होली का पर्व है। इन सभी आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर मजिस्ट्रेट, रेजीडेंट मजिस्ट्रेट एवं समस्त उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं, मौलानाओं व कमेटियों से संवाद स्थापित कर समय से शांति समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी। त्योहार रजिस्टर का अवलोकन कर संभावित विवादों का समय से निस्तारण तथा नई परंपरा न पड़ने देने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य चिकित्साधिकारी को पर्व के दौरान जनपद के सभी अस्पतालों, पीएचसी व सीएचसी में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं व एंबुलेंस व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, कैंट बोर्ड एवं पंचायती राज विभाग को साफ-सफाई, प्रकाश, पेयजल, मार्ग मरम्मत एवं जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था करने को कहा गया है।

विद्युत विभाग को ढीले तारों व जर्जर खंभों की मरम्मत तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग को मस्जिदों, ईदगाहों व प्रमुख मार्गों के गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराने को कहा गया है। जल निगम को आवश्यकतानुसार हैंडपंपों के रिबोर तथा खोदे गए गड्ढों के समतलीकरण के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निकाय, पंचायती राज एवं पशु चिकित्सा विभाग को भीड़भाड़ वाले स्थलों व जुलूस मार्गों से निराश्रित पशुओं को हटाने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

पर्वों के दृष्टिगत नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय (05278-223753) को कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

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