Thursday, July 23, 2026
HomeNewsभदरसा रेप केस - धमकाने के आरोपी राशिद व जय सिंह राणा...

भदरसा रेप केस – धमकाने के आरोपी राशिद व जय सिंह राणा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


◆ सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहित पाण्डेय ने की पैरवी


अयोध्या। भदरसा रेप केस में पीड़ित को धमकाने के मामले में आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष तथा सपा नेता की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। तथा आरोपियों को पुलिस की विवेचना में सहयोग का आदेश दिया है।

                  सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहित पाण्डेय ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अशोक दूबे ने आरोपी मो. राशिद तथा जयसिंह राणा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दिया है। तथा विवेचना में सहयोग का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि याचिका की सुनवाई न्यायालय को बताया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अभियुक्त की गिरफ्तारी नही की जाती है। पुलिस मात्र पूंछ-तांछ करना चाहती है। जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपियों का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया तथा आरोपियों को स्थानीय थाने पर तीन दिन के अंदर उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग देने का आदेश दिया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments