Saturday, March 7, 2026
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दस लाख से अधिक की निकासी पर बैंको को आयकर विभाग को देनी होगी सूचना


अंबेडकर नगर। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सदानंद गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित किया गया। बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलने हेतु निर्देशित किया गया।निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक या डाकघर में खाता खोल सकता है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान किया जाना है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलते समय ही 200 प्रतिपर्णो की चेक बुक (नान पर्सनलाइज) उपलब्ध करायें। स्टेट लेबिल बैंकर्स कमेटी द्वारा प्रदेश के समस्त बैंको को यह निर्देश परिचालित किये गये हैं। निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के लिए बैंको से किए गए संदेह जनक लेन-देन के संबंध में वरिष्ठ कोषाधिकारी/नोडल आफिसर व्यय अनुवीक्षण सेल को सूचना उपलब्ध करायेंगे।पिछले दो महीने में जमा या निकासी का कोई उदाहरण हुए बिना निर्वाचन के दौरान एक लाख से अधिक की असामान्य एवं संदेहजनक राशि की निकासी या बैंक खाते में डाला जाना।निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले/निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अंतरण का कोई पूर्व उदाहरण हुए बिना आर०टी०जी०एस० के माध्यम से एक बैंक खाते में विभिन्न व्यक्तियों के खाते में राशि का असामान्य रूप से अन्तरण।अभ्यर्थियों या उनकी पत्नी या उनके आश्रितों, जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए शपथपत्र में उल्लिखित है और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट में उपलब्ध रहेगा, के बैंक खाते में रू. 1 लाख से अधिक की नगद राशि जमा करना या निकालना।निर्वाचन प्रकिया के दौरान राजनीतिक दल के खाते से रू. 1 लाख से अधिक की नगद राशि की निकासी या जमा करना ।अन्य कोई भी संदेह जनक नकद लेन-देन जिसे निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा।यदि जमा की जाने वाली निकासी की नकद धनराशि की रकम रु. 10 लाख से अधिक हो, तो ऐसी सूचना को आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को आयकर विधियों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेजी जाय। बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, एलडीएम, बैक प्रबंधक तथा संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

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