अयोध्या । प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में अधिकतम 50.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20.00 लाख तक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जायेंगे। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनो के लिए मान्य है। इस योजना में सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान एवं आरक्षित वर्ग जैसे महिलाओं तथा अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होता है तथा शेष 90 प्रतिशत व 95 प्रतिशत बैंक ऋण का प्राविधान है। कुल परियोजना लागत पर शहरी क्षेत्र में सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होंगा तथा आरक्षित वर्ग को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत 25 प्रतिशत धनराशि अनुदान (छूट) एवं ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान उद्योग स्थापित करने पर अनुमन्य है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने पर पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत 03 वर्षों तक ब्याज की छूट भी देने का प्राविधान है। ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हों तथा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास हों वे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षित योग्यता, जाति प्रमाण- पत्र, जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण- पत्र, फोटो, राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर की नकल के साथ चउमहच म चवतजंस पर लॉगिन कर ज्ञटप्ब् का चयन कर अपना आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु मो0 नं0-9415580690 एवं 9415463417 पर संपर्क करें। उक्त जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने दी है।