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गैंगस्टर के आरोपी की चार करोड़ की सम्पत्ति को पुलिस ने किया कुर्क

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अयोध्या । गैंगस्टर के आरोपी की चार करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। आरोपी का मकान, प्लाट व वाहन को प्रशासन ने गिरोह बंद अधिनियम के तहत कुर्क किया है। यह कार्यवाही शनिवार को भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम प्रशांत कुमार कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के ग्राम मलेथू कनक निवासी अवतांश तिवारी उर्फ सिक्कू तिवारी के घर पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत सिक्कू तिवारी के घर में मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया और मकान को कुर्क कर सील लगा दी।सिक्कू तिवारी के खिलाफ पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत केस दर्ज है। जिसके तहत प्रशासनिक टीम दोपहर शाम आरोपी के घर पहुंची। सिक्कू और उसकी पत्नी के नाम श्लोक आश्रम कस्बा बीकापुर, एक पक्का मकान व एक प्लांट तेंदुआ माफी, एक प्लाट नरोत्तमपुर व एक वाहन को जब्त कर लिया।वहीं चार करोड़ की संपत्ति कुर्क की जानकारी देते हुए बीकापुर क्षेत्राधिकारी संदीप कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या व जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के तहत कुर्की की कार्रवाई हुई है। उन्होने बताया कि बीकापुर कस्बे में स्थित एक प्लाट, श्लोक आश्रम, एक वाहन सहित कई अन्य संपत्तियों को कुर्क किया गया है। अग्रिम आदेश तक कुर्क की गई संपत्ति उप जिलाधिकारी के अधीन रहेगी।

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