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तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का आदेश, क्षतिपूर्ति भी वसूली जाएगी

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जलालपुर, अंबेडकर नगर। तहसील क्षेत्र के ग्राम दौलताबाद में तालाब की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कब्जा हटाने के साथ ही संबंधित व्यक्ति से क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी प्रेमचन्द पुत्र जगरूप द्वारा तालाब की आंशिक भूमि पर पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया गया था। इस संबंध में लेखपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसकी पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा भी की गई।

प्रकरण में नियमानुसार नोटिस जारी किया गया, जिस पर प्रतिवादी ने आपत्ति दाखिल की थी। हालांकि बाद की सुनवाई में बार-बार तलब किए जाने के बावजूद प्रतिवादी अथवा उसके अधिवक्ता के उपस्थित न होने पर प्रशासन ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए निर्णय पारित कर दिया।

अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि संबंधित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में तालाब के रूप में दर्ज है, जिस पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा अवैध है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

प्रशासन ने प्रेमचन्द को 2375 रुपये क्षतिपूर्ति एवं 10 रुपये निष्पादन व्यय जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही राजस्व निरीक्षक को अवैध कब्जा हटाकर भूमि को ग्राम सभा के कब्जे में लेने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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