◆ न्यायालय के आदेश पर बसखारी पुलिस ने विवादित भूखंड के गेट का ताला कटवाकर पक्षकार को दिलाया कब्जा
अंबेडकरनगर। बसखारी बाजार में टांडा रोड पर स्थित लगभग एक हेक्टेयर विवादित जमीन के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर एसडीएम टांडा के न्यायालय ने लगभग 26 साल के विवाद में निर्णय लेकर एक पक्ष को कब्जा दिलाने के लिए निर्देशित किया। न्यायालय के आदेश पर बसखारी पुलिस ने विवादित भूखंड के गेट का ताला तोडक़र पक्षकार को कब्जा दिलाया।
बता दें कि बसखारी बाजार में टांडा रोड पर स्थित गाटा दो और चार पर आसाराम व राज कपूर के बीच लगभग एक हेक्टेयर से अधिक के भूमि पर विवाद चल रहा था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 23 अप्रैल 1997 को तत्कालीन थानाध्यक्ष ने एसडीएम टांडा को कुर्की के लिए आवेदन किया था। एसडीएम ने थानाध्यक्ष के निवेदन को स्वीकार करते हुए 5 मई 1997 को पूरी अराजी को कुर्की कर निष्पक्ष व्यक्ति जान मोहम्मद व नाटे को सुपुर्दगार नियुक्त किया था। तत्पश्चात दोनों पक्षों में न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। 21 जनवरी 1999 को आसाराम ने विशेष अपर सत्र न्यायालय में निगरानी योजित की गयी थी। लेकिन न्यायालय द्वारा पुन: प्रत्यावर्तित कर दी गयी। टांडा एसडीएम के न्यायालय में धारा 229 के अंतर्गत बिचाराधीन था। जिसमें हाई कोर्ट ने 19 मई 2011 को शशि कपूर आदि के पक्ष में निर्णय पारित किया था। इस निर्णय के आधार पर 14 जुलाई 2022 को आसाराम आदि बनाम रामचरित को दिनांक 3 नवंबर 1997 को ही आदेश किया जा चुका है। एसडीएम न्यायालय ने 14 जुलाई 2022 को को रिसीवर से शशि कपूर के पक्ष में अवमुक्त करने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया। शुक्रवार को एस एस आई अमरनाथ यादव, हेड कांस्टेबल रामबली यादव, कांस्टेबल रविकांत दुबे, शशिकांत ठाकुर व महिला आरक्षी ने मौके पर पहुंच कर रिसीवर को बुलाकर शशि कपूर को कब्जा दिलाया। इस संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष अमरनाथ यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन करवाकर पक्षकार को रिसीवर से कब्जा दिलाया गया है।