Thursday, July 23, 2026
HomeAyodhya/Ambedkar Nagarअयोध्याचाकू से हत्या करने वाले को उम्रकैद, 25 हजार जुर्माना

चाकू से हत्या करने वाले को उम्रकैद, 25 हजार जुर्माना


अयोध्या। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अयोध्या पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मामला थाना हैदरगंज क्षेत्र का है, अभियुक्त शुभम शुक्ला पुत्र कृष्ण नारायन शुक्ला निवासी भैरोपुर टिकरा थाना हैदरगंज ने विवाद में एक व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी थी। यह घटना वर्ष 2021 में हुई थी, जिसका मुकदमा संख्या 141/2021 है। न्यायालय एएसजे-8 अयोध्या ने धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत दोषी पाए गए शुभम शुक्ला को आजीवन कारावास और ₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इस सफलता में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का भी बड़ा योगदान रहा। मामले की विवेचना निरीक्षक अश्वनी मिश्र व पैरवी लोक अभियोजक सुधाकर मिश्र ने किया।

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