अम्बेडकर नगर। एक सप्ताह पूर्व हुए उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के चुनाव को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए अवैध घोषित कर दिया। गौरतलब है कि बीते 23 फरवरी को चुनाव संपन्न कराया गया था। सुतीक्ष्ण पाण्डेय ने बीते 22 फरवरी को लिखित रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया था कि कराए गए चुनाव में, हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स अयोध्या मंडल को पत्र प्रेषित करके संबंधित समस्त अभिलेखों की जांच कराया, जिसमें यह पाया गया कि इस संगठन पर उच्च न्यायालय ने दो सितंबर 2021 में ही स्थगन आदेश लगा रखा है। इसी क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उच्च न्यायालय के एवं डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेशों के क्रम में सभी अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया कि इसमें उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया गया है l जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स अयोध्या मंडल अयोध्या के सलाहकारी पत्र के अनुक्रम में यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पर लागू है। दो सितंबर 2021 के पूर्व की कमेटी के पदाधिकारी गण एवं कमेटियां विवाद के अंतिम निस्तारण तक कार्य करती रहेगी l इस आदेश को संरक्षक घनश्याम तिवारी , ओकार पाण्डेय, मधुकर पाण्डेय, श्री राम यादव, राममूर्ति रत्नाकर, शर्तेंदु शेखर, विनोद दुबे, राजेंद्र वर्मा, अवधेश मनी मौर्य एवं जनपद की तमाम शिक्षकों ने इस आदेश का स्वागत किया।