जलालपुर अंबेडकर नगर। नवविवाहिता के ससुराली जनों द्वारा विवाहिता के पिता से 10 लाख रुपए की मांग करते हुए विवाहिता को प्रताड़ित करने पर मालीपुर थाना पुलिस द्वारा मामले की एफआईआर दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ कर दी गई है। प्रकरण मालीपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर भीतरी गांव का है। उक्त गांव के निवासी राम प्रताप गौड़ की पुत्री का विवाह विगत वर्ष 22 फरवरी 2022 को विवेक उर्फ अरुण गौड़ पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम पोस्ट हकीमपुर थाना अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर के साथ हुआ था। विवाह में दोनों पक्षों द्वारा सामाजिक परंपराओं का निर्माण करते हुए लड़की पक्ष द्वारा बारात की आवभगत की गई थी तथा दूल्हा दुल्हन को उपहार व गहनों समेत गाड़ी भी दी गई थी। विवाह के उपरांत को समय तक ससुराली जनों का व्यवहार ठीक रहा किंतु धीरे-धीरे लड़के की बेरोजगारी के नाम पर नव विवाहिता को अपने पिता से 10 लाख रुपए मांगने हेतु प्रताड़ित किया जाने लगा। नवविवाहिता की सास-ससुर तथा ननद ने द्वारा अक्सर लड़की को बिजनेस करवाने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की जाती रही अन्यथा जान से मारने तथा लड़के की दूसरी शादी करवाने की धमकी दी जाती रही। विगत 10 अक्टूबर 2023 को दहेज़ की मांग को लेकर ससुरालीजनों ने नव विवाहिता को कमरे में बंद कर उसके मुंह में कपड़ा ठूँस कर उसके साथ मारपीट की। नव विवाहिता द्वारा किसी तरह से जान बचाकर मायके पहुंचने पर भी लगातार उसके पति की दूसरी शादी के नाम पर उसे प्रताड़ित किया जाता रहा। दहेज़ हेतु ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर अंततः नव विवाहिता ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जान शुरू की है।