Home Ayodhya/Ambedkar Nagar अयोध्या घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई, ढाबा संचालक नामजद

घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई, ढाबा संचालक नामजद

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अयोध्या। जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग का मामला सामने आया है। जिला पूर्ति विभाग की टीम द्वारा की गई जांच के बाद इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र ने बताया कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सचिन कुमार, जिला पूर्ति निरीक्षक संजय चौधरी ने पुराबाजार स्थित “जय गुरुदेव शुद्ध शाकाहारी ढाबा” पर छापेमारी की। जांच के दौरान मौके पर तेज बहादुर यादव नामक व्यक्ति मौजूद मिला, जो ढाबे का संचालन कर रहा था। निरीक्षण में पाया गया कि ढाबे में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था, जो नियमों के विपरीत है।

जांच के दौरान कुल पांच घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें दो सिलेंडर का उपयोग किचन में हो रहा था। उन्होंने ने बताया कि यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश-2000 का उल्लंघन है।

मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना महाराजगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही संबंधित गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि जब्त सिलेंडरों को सुरक्षित रखें और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करें।

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