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सी एच सी अधीक्षक की तहरीर पर हॉस्पिटल के संचालक के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा

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◆ चार दिन पूर्व प्रसूता की हुई थी मौत


जलालपुर अंबेडकर नगर। बीते दिवस नगर के अयोध्या अस्पताल में ऑपरेशन के बाद हुई प्रसूता की मौत के मामले में अधीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर  के विरुद्ध भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। नगपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर जयप्रकाश ने पुलिस को तहरीर देते हुए शिकायत किया कि नगर स्थित अयोध्या हॉस्पिटल मे गुंजन चौहान का प्रसव सिजेरियन विधि द्वारा 24 अगस्त को दोपहर दो बजकर  20 मिनट पर पैदा हुआ। अचानक रात 10 बजे गुंजन चौहान की तबीयत बिगड़ गई जिससे प्रसूता की मौत हो गई । उक्त अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के पहुंचने पर अस्पताल का कोई कर्मचारी नहीं मिला । अयोध्या हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन पूर्व में था लेकिन वर्तमान में डॉक्टर ना होने के कारण रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया था । इसके बावजूद भी अस्पताल में शल्य क्रिया कराई जा रही थी जो लापरवाही है साथ ही यह नियम विरुद्ध भी है। इनकी शिकायत पर अयोध्या हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर राजेश कुमार यादव के विरुद्ध पुलिस ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 15(2) बी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। जबकि मृतका के पति संजय चौहान की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर राजेश यादव तथा अन्य स्टाफ के लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था।

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