जलालपुर, अंबेडकर नगर। ग्रामसभा की बंजर और नवीन परती भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण करने के मामले में तहसीलदार न्यायालय ने तीन लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने तीनों कब्जाधारकों पर कुल 95 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 500 रुपये निष्पादन व्यय भी आरोपित किया है। साथ ही भूमि से कब्जा हटाने और निर्धारित धनराशि की वसूली के लिए आरसी जारी करने का निर्देश दिया है।
मामला जलालपुर तहसील क्षेत्र के सकरा युसुफपुर गांव का है। तहसीलदार न्यायालय में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत दर्ज वाद में लेखपाल की 26 अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के अनुसार गांव की बंजर खाते की गाटा संख्या 889ग, रकबा 0.0130 हेक्टेयर तथा नवीन परती की गाटा संख्या 889ख, रकबा 0.0250 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा कर गैर आवासीय मकान आदि का निर्माण कराया गया था।