अयोध्या। अयोध्या के रामजन्मभूमि थाना क्षेत्र से फर्जीवाड़े और ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुणे (महाराष्ट्र) की रहने वाली एक महिला को झांसे में लेकर अयोध्या के एक तथाकथित बाबा और उसके साथियों ने कथित तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपये नकद और करीब 80 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण हड़प लिए। मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
टीवी चैनल देखकर हुआ संपर्क
पुलिस को दी गई शिकायत में पुणे के वानवाड़ी क्षेत्र की निवासी लक्ष्मी कामा (48 वर्ष) ने बताया कि पुणे एयरपोर्ट निर्माण में उनकी जमीन जाने और उसका उचित मुआवजा न मिलने के कारण वे काफी समय से मानसिक तनाव में थीं। इसी दौरान उन्होंने एक टीवी चैनल पर अयोध्या के हनुमान गढ़ी के पीछे आश्रम चलाने वाले विवेकानंद महाराज का कार्यक्रम देखा, जिसमें पूजा-पाठ के जरिए समस्याओं का समाधान करने का दावा किया जा रहा था। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर महिला से अयोध्या आने और पूजा-पाठ की सामग्री के लिए रुपए लाने को कहा गया।
होटल में रुकवाकर ऐंठते रहे पैसे
पीड़िता के अनुसार, जब वह अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचीं, तो उन्हें विवेकानंद महाराज, उनका चेला सूरज और चालक रत्नाकर रिसीव करने पहुंचे। आरोपी उन्हें एक होटल ले गए, जहां पूजा-पाठ के नाम पर उनसे 20 लाख रुपये नकद और श्री राम मंदिर में चढ़ाने के लिए लाया गया 500 ग्राम चांदी का मुकुट ले लिया गया।
इसके बाद आरोपियों ने महिला पर लगातार दबाव बनाकर पुणे और अयोध्या में कई किश्तों में पैसे और गहने ऐंठना जारी रखा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनसे कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ रुपये नकद और 80 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात ले लिए।
काम न होने पर मांगा हिसाब, तो दी जान से मारने की धमकी
जब महीनों बीत जाने के बाद भी महिला की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो उन्होंने अयोध्या पहुंचकर अपने रुपये और गहने वापस मांगे। इस पर आरोपियों ने दावा किया कि पैसे हनुमान जी के मंदिर में पिलर बनवाने और अनाथ बच्चियों की शादी में खर्च कर दिए गए हैं।
जब महिला ने और पैसे देने से इनकार किया, तो आरोपियों ने उन्हें अनुष्ठान अधूरा रहने और मृत्यु का डर दिखाकर दबाव में ले लिया और डरा-धमकाकर 10 लाख रुपये नकद और वसूल लिए।
पुलिस ने दर्ज किया केस
ठगी का अहसास होने पर पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। रामजन्मभूमि थाना पुलिस ने शिकायतकर्ता की तहरीर पर आरोपी विवेकानंद महाराज, चेला सूरज और चालक रत्नाकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(4) और 308(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस निरीक्षक सुमित कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में मामले की जांच जारी है।