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शून्य दुर्घटना अभियान में सहयोग की अपील, 7 से 21 जुलाई तक चलेगा विशेष जागरूकता अभियान

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अम्बेडकर नगर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन 7 से 21 जुलाई तक शून्य दुर्घटना दिवस अभियान चलाएगा। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने जनपदवासियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी करते हुए यातायात नियमों का शत-प्रतिशत पालन करने की अपील की है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की सलाह दी। साथ ही शराब या नशे की हालत में वाहन न चलाने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने तथा सभी यातायात संकेतों का पालन करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति की तत्काल सहायता करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। सुरक्षित यातायात संस्कृति अपनाकर ही दुर्घटनामुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है।
डीएम ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम-2019 के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान है। ओवरस्पीडिंग पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माना, हेलमेट न पहनने और सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये तथा शराब पीकर वाहन चलाने पर दस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावक के खिलाफ 25 हजार रुपये जुर्माना और तीन वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है।
जिलाधिकारी ने लोगों से अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने की अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि सुरक्षित जीवन की सबसे बड़ी गारंटी है।

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