Saturday, September 21, 2024
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न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा

जलालपुर, अम्बेडकर नगर। न्यायालय के आदेश पर सम्मनपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के कजपुरा निवासिनी विमलेश श्रीवास्तव पत्नी स्वर्गीय अंबिका प्रसाद ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर विपक्षी सत्यम श्रीवास्तव द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर पति के नाम जीवन बीमा से संबंधित कागजात को हेराफेरी करते हुए अपने कब्जे में ले लेने तथा वापस मांगने पर भद्दी भद्दी गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शिकायत में बयान किया कि उसके पति अंबिका प्रसाद कमलेश्वर सिंह इंटर कॉलेज बिरसिंहपुर सुल्तानपुर में अध्यापक थे जिनकी लगभग दो वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी जिनके नाम जीवन बीमा था।विद्यालय के प्रबंधक अनिल कुमार सिंह द्वारा पीड़िता के पति के जीवन बीमा से संबंधित कागजात और उनके मूल मृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल को रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रार्थिनी के नाम से उसके घर के पते पर भेजा गया था। विपक्षी द्वारा पीड़िता को क्षति पहुंचाने की नीयत से मृत पति का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर पोस्टमैन से रजिस्ट्री लिफाफा ले लिया गया। सारे कागजात निकालने के बाद एक सप्ताह बाद फटा हुआ खाली लिफाफा एक बच्चे द्वारा विपक्षियों ने पीड़िता के घर पहुंचवा दिया। फटा हुआ लिफाफा देखकर पीड़िता ने कागजात वापस करने के लिए कहा तो गोलबंद होकर जान से मारने की धमकी देते हुए विपक्षियों ने उसे भगा दिया। थाने पर सुनवाई न होने की वजह से पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिस पर पीड़िता की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने सम्मनपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश प्रदान किए। न्यायालय के आदेश पर सम्मनपुर पुलिस ने सत्यम श्रीवास्तव, दुर्गा प्रसाद, सुशीला देवी तथा निशा के विरुद्ध आईपीसी 419,420,504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

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