Monday, August 3, 2026
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दहेज हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास, एक लाख का लगा जुर्माना


◆ अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा


अयोध्या। थाना क्षेत्र खंडासा के सरौली गांव निवासी सूरज पत्नी की गला दबाकर हत्या का आरोप लगा था। दहेज हत्या के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश प्रेम प्रकाश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटना 23 मई 2019 की है। वादी स्वामी नाथ की तहरीर पर थाना खंडासा में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री के विवाह के उपरान्त ससुराली जन दहेज को लेकर उसके साथ मार पीट करते थे। 23 मई 2019 को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी मिली। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीण सिंह ने बताया मामले में दर्ज मुकदमें की विवेचना के दौरान मृतका की पोस्टमार्टम रिर्पोट में गला दबाकर मारने की पुष्टि हो गई। जिसपर अपर सत्र न्यायाधीश प्रेम प्रकाश द्वारा आरोपी सूरज को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की एक अन्य आरोपी जो नाबालिग है, जिसका मुकदमा किशोर न्यायालय में अलग से चल रहा है।

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