◆ निर्माण के लिए बीस हजार तथा संचालन के लिए दस हजार होते है स्वीकृत
अयोध्या। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण व संचालन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को उनके पुनर्वास हेतु दुकान संचालन हेतु दस हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें 2500 धनराशि अनुदान के तथा शेष धनराशि 7500 ऋण के रूप में 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।
इसी प्रकार दुकान निर्माण हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत बीस हजार मात्र की धनराशि दुकान बनवाने के लिए स्वीकृत की जाती है। इस धनराशि में से 5000 अनुदान तथा शेष 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।
योजना के अन्तर्गत दुकान संचालन हेतु-आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो। आवेदक की आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो। सीएमओ द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। दुकान निर्माण योजना हेतु-आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो। आवेदक की आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो । दुकान निर्माण हेतु उसकी स्वयं के नाम से कम से कम 110 वर्ग फिट जमीन ऐसी जगह पर हो अथवा लीज पर लेने में समर्थ हो और जहां दुकान बनवाये जाने पर चलने की पूरी सम्भावना हो।
प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आन http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पद पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक फोटो, आय व जाति प्रमाण पत्र, आधार, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की स्व प्रमाणित प्रतियों के साथ उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते हुए यथास्थान वांछित अभिलेख अपलोड करते हुए आवेदन करें, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं अपलोड किये गये वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, भूतल, अयोध्या के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उक्त जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अयोध्या ने दी है।