Saturday, March 7, 2026
HomeAyodhya/Ambedkar Nagarअयोध्यारात में दस बजे के बाद पटाखा दगाने पर प्रतिबंध

रात में दस बजे के बाद पटाखा दगाने पर प्रतिबंध


◆ सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद हो सकेगी इसकी बिक्री


अयोध्या। जिला प्रशासन ने दीपावाली को देखते हुए पटाखों को लेकर गाईडलाईन जारी की है। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि पटाखों का प्रयोग रात्रि 10 बजे के पश्चात नहीं किया जायेगा और एन्टीमनी, लीथियम, मरकरी, आरसेनिक, लेड के कम्पाउण्ड या स्ट्रासियम कोमेट या बेरियम साल्ट युक्त पटाखे व जुड़े हुए पटाखे, श्रृंखलाबद्ध पटाखे का विक्रय पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
उन्होने बताया कि अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थाओं, न्यायालयों तथा धार्मिक स्थलों एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित अन्य शान्ति क्षेत्रों की 100 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार के पटाखों का प्रयोग नही किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पटाखों की बिक्री नहीं की जायेगी और न ही इसकी दुकान निर्धारित किये गये स्थल को बदलकर अन्यत्र लगायी जायेगी। पटाखों व आतिशबाजी की दुकानों का सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने पुलिस क्षेत्राधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करेंगे और बिना मानक की पूर्ति किये हुए किसी भी व्यक्ति को पटाखे की बिक्री हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी। बिकी से सम्बन्धित सभी दुकानों का समयानुसार निरीक्षण भी किया जायेगा ताकि प्रतिबन्धित, अत्यधिक ज्वलनशील एवं तेज गति के पटाखों जैसे सुतली बम आदि की बिक्री न होने पाये तथा बिना अनुमति प्राप्त किये कोई भी व्यक्ति पटाखा की दुकान न लगा सके अथवा अवैध रूप से पटाखा न बेंच सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar
Ayodhya Samachar

Recent Comments