अयोध्या। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वारा मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत माटीकला एवं माटी शिल्पकला के उद्यमियों/शिल्पियों के विकास हेतु रू0 10 लाख के प्रोजेक्ट पर बैंकों से वित्तपोषण के इच्छुक लाभार्थियों/समूह/संख्या/ समितियों /व्यक्तिगत लाभार्थी जिनकी उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य हो शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हो उन्हे रू0 10 लाख तक के प्रोजेक्ट पर शैक्षिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो, सावधि ऋण (पूँजीगत ऋण एवं कार्यशील पूँजी) बैंक ऋण के रूप में 5 वर्ष के लिए पात्र लाभार्थियों की ऋण पत्रावली चयन उपरान्त बैंक में भेजकर वित्तपोषण कराया जायेगा। तदोपरान्त परियोजना के पूँजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत धनराशि मार्जिनमनी उपादान (अनुदान) के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। मार्जिनमनी उपादान (अनुदान) को छोड़कर शेष ऋण पर ब्याज उद्यमी द्वारा देय होगा।
इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 15 जून तक किसी भी कार्यालय दिवस में पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 5ः00 बजे तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, सत्यवती सदन निकट बड़ी देवकाली मन्दिर, बेनीगंज रोड, अयोध्या में जमा कर सकते हैं। उक्त जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अयोध्या ने दी है।