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20 लाख की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को 6 साल 5 माह की सजा

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अयोध्या। उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत महत्वपूर्ण मुकदमों में त्वरित विवेचना और अभियोजन से प्रभावी पैरवी जारी है। इसी क्रम में 13 अगस्त 2025 को एसीजे एसडी -3, अयोध्या की अदालत ने एक रंगदारी के मामले में आरोपी को सजा सुनाई।

मामला थाना कोतवाली बीकापुर क्षेत्र का है, राहुल पाण्डेय द्वारा 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया गया था। जहां आरोपी निहाल अहमद उर्फ निहाल पुत्र फिर मोहम्मद, निवासी थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर पर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और न देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। वर्ष 2019 में दर्ज मुकदमा संख्या 31/2019, धारा 386, 120 बी  आईपीसी में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 6 वर्ष 5 माह की कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष से विवेचक अर्सल मुनि, लोक अभियोजक अरविंद कुमार भारती और नवनीत कुमार गुप्ता, निरीक्षक दिनेश सरोज तथा अन्य पुलिस कर्मियों का योगदान सराहनीय रहा। इस सफलता में पुलिस-प्रशासन की समन्वित कार्रवाई ने अहम भूमिका निभाई, जिससे पीड़ित को न्याय और अपराधी को कठोर दंड मिला।

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