◆ नगर पालिका अध्यक्ष 8 हजार व नगर पंचायत अध्यक्ष 5 हजार की जमानत राशि पर लड सकेंगे चुनाव
◆ अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि होगी कम
अयोध्या। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कान्फरेंस में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री, जमानत की राशि नियत की गयी है।
महापौर नगर निगम पद सामान्य वर्ग हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 1000 एवं जमानत की राशि 12000 निर्धारित की गयी है। पार्षद नगर निगम सामान्य हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 400 रूपये तथा जमानत राशि 2500 रूपया निर्धारित है।
अध्यक्ष नगर पालिका सामान्य के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रूपया तथा जमानत राशि 8000 तथा सदस्य नगर पंचायत सामान्य हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200 रूपये तथा जमानत राशि 2000 रूपये निर्धारित किया गया है।
अध्यक्ष नगर पंचायत सामान्य के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250 रूपया तथा जमानत राशि 5000 तथा सदस्य नगर पंचायत सामान्य हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100 रूपये तथा जमानत राशि 2000 रूपये निर्धारित किया गया है।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए महापौर नगर निगम के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रूपया, जमानत राशि 6000 रूपया तथा पार्षद नगर निगम पद के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200 रूपये जमानत राशि 1250 रूपये, अध्यक्ष नगर पालिका के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250 जमानत राशि 4000, सदस्य नगर पालिका के लिए 100 व जमानत राशि 1000, अध्यक्ष नगर पंचायत के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 125 रूपया, जमानत राशि 2500, सदस्य नगर पंचायत के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 50 रूपया जमानत राशि 1000 रूपया निर्धारित की गयी है।