अम्बेडकर नगर। बसखारी थाना क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व दिनदहाड़े हुए चर्चित व्यवसायी रामचन्दर जायसवाल हत्याकांड के न्यायालय ने छ: आरोपियो को आजीवन कारावास व 24 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड न अदा करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में मुख्य आरोपी शिव प्रकाश मौर्य की एक वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। 19 जुलाई 2019 को बसखारी थाना क्षेत्र के रामडीह सराय शुकुल बाजार निवासी जय प्रकाश जायसवाल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि रामचन्द्र जायसवाल दोपहर में घर से खाना खाकर अपनी आढ़त श्री साई धर्म कांटा पर अपनी आफिस में आराम कर रहे थे। उसी समय अज्ञात वाहन से उक्त थाना क्षेत्र के मरौचा निवासी शिवप्रकाश मौर्य, नरोत्तम मौर्य व सत्यप्रकाश मौर्य दो अज्ञात व्यक्ति के साथ आये और पुरानी रंजिश के कारण उसके भाई के ऊपर तावड़ तोड़ फायर कर गोली मारकर हत्या करके भाग गए। पीड़ित भाई जयप्रकाश जायसवाल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान सुल्तानपुर जिले के कादीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द निवासी राहुल मौर्य, कादीपुर थाना क्षेत्र के खालिसपुर हरिचन्दर पुर निवासी प्रदीप यादव वनकेगाव निवासी नदीम उर्फ वावू, बसखारी थाना क्षेत्र के हजियापुर निवासी विनोदकुमार मिश्रा का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। दौरान मुकदमा मुख्य आरोपी शिव प्रकाश मौर्य की मौत हो गयी। न्यायालय पर सत्र परीक्षण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुभाषचंद्र वर्मा ने गवाहो को न्यायालय पर परिक्षित कराते आरोपियो को सजा दिए जाने का तर्क प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम डा. जया पाठक ने सभी आरोपियो पर हत्या के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी। बताते चले कि दिनदहाड़े हुई हत्याकांड से क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया था। मृतक व्यापारी नेता की पूरे जनपद में अच्छी प्रतिष्ठा होने के कारण स्थानीय बाजार के साथ-साथ राजनीतिक दलों से जुड़े नेता एवं काफी संख्या में जिले के व्यापारी नेता मौके पर पहुंच गए। परिजन आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी करने की मांग करते हुए शव न देने की जिद पर अड़े थे। प्रशासन के द्वारा तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए किसी तरीके से तत समय मामला शांत कराया गया। इस मामले में सोमवार को न्यायालय का फैसला आने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से मृतक व्यवसायी के आवास पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय पर भरोसा होने की बात बताई।