अम्बेडकरनगर। जनपद में संचालित सभी थोक व फुटकर कीटनाशक और रसायन विक्रेताओं के लिए आईपीएमएस (एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के अब फुटकर विक्रेताओं को कीटनाशकों की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि अपर कृषि निदेशक के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा विकसित आईपीएमएस पोर्टल पर सभी डीलर, रिटेलर व पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर का पंजीकरण कराया जाना जरूरी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन फुटकर विक्रेताओं ने अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें थोक विक्रेताओं द्वारा किसी भी प्रकार का कीटनाशक या रसायन नहीं दिया जाएगा। थोक विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल उन्हीं फुटकर विक्रेताओं को सामग्री उपलब्ध कराएं, जिन्होंने आईपीएमएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है।
निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित थोक विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने सभी विक्रेताओं से अपील की है कि वे आधार कार्ड, पैन कार्ड व लाइसेंस के साथ कार्यालय पहुंचकर शीघ्र पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो