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बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर संचालक को 3 साल की सजा, 60 हजार जुर्माना

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अंबेडकर नगर। अहिरौली थाना क्षेत्र के अशरफपुर बरवां बाजार में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित करना संचालक को भारी पड़ गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए मेडिकल स्टोर संचालक को तीन वर्ष के साधारण कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अशरफपुर बरवां बाजार में वर्मा मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान संचालित की जा रही थी। वर्ष 2019 में औषधि निरीक्षक अनीता कुरील ने दुकान पर छापेमारी की थी। इस दौरान संचालक रामजन्म वर्मा मौके पर मौजूद मिले। जब उनसे औषधि विक्रय लाइसेंस मांगा गया तो वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

जांच के दौरान रामजन्म वर्मा ने स्वयं स्वीकार किया कि उनके पास दवा बेचने का लाइसेंस नहीं है। औषधि निरीक्षक ने मौके से दवाओं के नमूने लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया था।

मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामविलास सिंह की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत के इस फैसले से बिना लाइसेंस दवा कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है।

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