Wednesday, August 19, 2026
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त्योहारों व परीक्षाओं के मद्देनज़र अयोध्या में 4 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू


अयोध्या। आगामी त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक गतिविधियों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट निखिल टी. फुंडे ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आने वाले दिनों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पदयात्रा सहित अन्य गतिविधियों के कारण शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।

आगामी अवधि में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती, मौनी अमावस्या, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली तथा प्रान्तीयकृत मेलों का आयोजन संभावित है। इसके साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में जिले के मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रमों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक हो गया है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण सीमा में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यदि बीच में वापस नहीं लिया गया तो 4 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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