◆ धरेलू 2 किलोवॉट तथा एक किलावॉट कॉमश्यिल कनेक्शन के बकाया भगुतान पर दी जा रही है छूट
अयोध्या। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए विद्युत विभाग ने सोमवार से बिजली बिल राहत योजना लागू कर दी है। योजना का लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका कनेक्शन 2 किलोवॉट तक है तथा छोटे व्यवसायियों को जिनका 1 किलोवॉट कॉमर्शियल कनेक्शन है। विभाग के अनुसार मार्च 2025 तक के बकायेदार इस योजना के अंतर्गत छूट का लाभ उठा सकेंगे।
योजना को तीन चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल के मूलधन पर 25 प्रतिशत छूट तथा पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। दूसरे चरण में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के मध्य भुगतान करने वालों को मूलधन पर 20 प्रतिशत छूट और पूरे सरचार्ज की माफी मिलेगी। अंतिम तीसरे चरण में 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक भुगतान करने वालों को मूलधन पर 15 प्रतिशत छूट जबकि सरचार्ज शत–प्रतिशत माफ रहेगा।
बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए सिविल लाइन उपकेंद्र पर कैम्प का आयोजन किया, जहां कर्मचारियों ने बकायेदारों के बिल अपडेट कर योजना का लाभ उपलब्ध कराया। उपखंड अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि विभाग का प्रयास है कि अधिकतम लोग योजना का लाभ उठाएं ताकि बिजली कनेक्शन कटने या अतिरिक्त जुर्माना देने जैसी स्थिति से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि भुगतान एकमुश्त अथवा किस्तों में भी किया जा सकता है।
अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे तय समयसीमा में बिल जमा कर इस अवसर का लाभ उठाएं। योजना से न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि विभाग के राजस्व संग्रह में भी अपेक्षित सुधार होगा।