अंबेडकर नगर। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल्दी आयें, ज्यादा लाभ पायें। एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) के संबंध में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि समस्त विद्युत भार के एल०एम०वी०-1 (घरेलू), एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक), एल०एम०वी०-4बी (निजी संस्थान), एल०एम०वी०-5 (निजी नलकूप) एवं एल०एम०वी०-6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु एकमुश्त समाधान योजना आठ नवम्बर से 31 दिसम्बर तक तीन खण्डों / अवधि में लागू किये गए हैं।
प्रथम अवधि 8 नवंबर से 30 नवंबर तक, द्वितीय अवधि एक दिसंबर से दिनांक 15 दिसंबर तक एवं तृतीय अवधि 16 दिसंबर से दिनांक 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिये अधिभार 31 मार्च, तक के मूल बकाये पर की जायेगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं का 31 अक्टूबर तक के बकाये पर की जायेगी। मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी, जिसके उपरान्त ही यह छूट हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से स्वयं कर सकते है जिस पर छूट सम्बन्धी सभी सूचनाएं ऑनलाइलन प्रदर्शित होगीं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय अथवा विभागीय कैश काउन्टर में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं व छूट सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता अपने शेष बकाये को एक साथ अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकता है। पंजीकरण उपरान्त उपभोक्ता विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर अथवा विभागीय कैश काउन्टर के माध्यम से अथवा uppcl.org वेबसाईट पर जाकर, भुगतान कर सकते हैं।
बकाये का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्त्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जायेगा। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर०सी० निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।