अयोध्या। भदरसा गैंग रेप के दोनों आरोपियों पर न्यायालय ने आरोप तय कर दिया गया है। मामले की पीड़िता तथा उसकी मां को अगली पेशी पर गवाही देने के लिए बुलाया गया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत में कार्यवाही हुई।
विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोनो आरोपियों को मंडल कारागार से लाकर अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत में राजू खान ने अपना अधिवक्ता अवधेश यादव को नियुक्त किया। मोईद खान के अधिवक्ता सईद खान की मौजूदगी में दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोप बनाए गए। जिसमें कोर्ट ने आरोप तय किया।
मामले मे गुरुवार को दोनों आरोपियों को मंडल कारागार से लाकर अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत में राजू खान ने अपना अधिवक्ता अवधेश यादव को नियुक्त किया। मोईद खान के अधिवक्ता सईद खान की मौजूदगी में दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोप बनाए गए। कोर्ट ने मामले में वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ विभिन्न समय पर भदरसा कस्बा में सामूहिक बलात्कार करने तथा जान से मार डालने की धमकी देने और पाक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए। पैरोकार ने कोर्ट में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी दाखिल किया। जिसे पत्रावली में सम्मिलित किया गया। मामले में पीड़िता व वादिनी के बयान के लिए अगली तिथि 15 अक्टूबर तय की गई है।