जलालपुर अंबेडकर नगर। दहेज हेतु विवाहिता को प्रताड़ित करने, बेटी पैदा होने पर मारपीट कर घर से निकालने तथा फोन पर तीन तलाक देने के मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। प्रकरण मालीपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर बाकरगंज गांव का है। पीड़ित ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी बहन की शादी लगभग दो वर्ष पूर्व गांव के ही मोहम्मद फैज पुत्र शरीफ के साथ हुई थी। उस शादी में परिवार की तरफ से अपनी क्षमतानुसार ढाई लाख रुपए नगद, चार तोला सोना व चांदी के गहने समेत कपड़े, बेड, पंखा,आलमारी,फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन आदि सामान दिए थे। उसी समय ही दूल्हे और उसके परिजनों द्वारा पल्सर मोटरसाइकिल की मांग की गई थी किन्तु लोगों द्वारा समझा बुझाकर विदाई करवाई गई थी। कुछ समय बाद ही ससुरालीजनों द्वारा कम दहेज को लेकर नव विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा। मायके वालों से शिकायत करने पर उनके द्वारा ससुरालीजनों को समझाया बुझाया गया किंतु उनके द्वारा लगातार दो लाख रूपये व पल्सर बाइक की मांग की जाती रही। इस बीच एक पुत्री भी पैदा हुई जिससे ससुरालीजन और भड़क गए। बीते वर्ष दो दिसंबर को दहेज का पैसा, मोटरसाइकिल मांगने से इनकार करने पर ससुराली जनों द्वारा नवविवाहिता से मारपीट करते हुए उसकी दूधमुँही बच्ची के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता के मायके पहुँचकर घटना की जानकारी देने पर मायके वालों द्वारा ससुरालीजनों को समझाने का प्रयास किया गया किन्तु वह नहीं माने। काफी दिनों तक पत्नी और बच्ची की खोज खबर नहीं लेने पर पीड़ित पत्नी द्वारा भरण पोषण हेतु पारिवारिक न्यायालय की शरण ली गई जिससे नाराज होकर पति द्वारा बीते 16 जून को मोबाइल पर ही तीन तलाक दे दिया गया। पत्नी द्वारा इसकी पुष्टि हेतु पुनः पति को कॉल करने पर नाराज ससुरालीजनों द्वारा अगले दिन पीड़िता के मायके पहुंच कर उसके साथ मारपीट की गई। चीख पुकार सुनकर अन्य लोगों को आता देख ससुरालीजन जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पति,ससुर, ननद समेत तीन देवरों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।