अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि वर्ष 2020-21 से छात्रों के आधार नम्बर अनिवार्य किये गये हैं। आनलाईन आवेदन पत्र में छात्रों द्वारा भरे गये आधार नम्बर का अथेन्टिकेशन होने के पश्चात् ही आवेदन पत्र अग्रसारित होगा। इस सम्बन्ध में छात्रों के हाई-स्कूल अंक पत्र में दिये गये नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि के आधार पर आधार कार्ड बनवाया जाना आवश्यक है। यदि किसी छात्र का आधार कार्ड बन गया है और उसमें त्रुटि है तो उसे हाई-स्कूल अंक पत्र में दिये गये डाटा के आधार पर आधार कार्ड को अपडेट किया जाना है। यदि किसी माता-पिता की पुत्री का विवाह हो गया है तो आधार कार्ड में पति का नाम एवं ससुराल के पते को अपडेट कराया जाना है। यदि आधार कार्ड में छात्र का नाम, जन्म तिथि अथवा आधार नम्बर मिसमैच होगा तो आधार नम्बर अथेन्टिकेशन न होने के कारण आवेदन पत्र अग्रसारित नही होगा। इस क्रम में आप अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये संस्था के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर भी विस्तृत जानकारी दी जानी है। जिन छात्रों का आधार कार्ड नही है उन्हें अभियान चलाकर बनवा लिया जाय तथा आधार कार्ड में गलत डाटा है तो उसे अपडेट करा लिया जाय। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में छात्रवृति के पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार, नई दिल्ली के डिजिटल प्लेटफार्म डिजिलॉकर को एपीआई से लिंक किया जा रहा है। सरकारी दस्तावेज/प्रमाण पत्र को जारी करने वाले जो विभाग संस्थाएं डिजिलॉकर पर रजिस्टर्ड हैं के द्वारा निर्गत समस्त सरकारी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र यथा विश्वविद्यालयों के परीक्षाफल समस्त बोर्ड के प्रमाण-पत्रों आदि को एपीआई के माध्यम से आनलाईन सत्यापित कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्ति हेतु छात्र के स्तर से रजिस्ट्रेशन के समय उसका व्यक्तिगत विवरण आटोफेच किया जायेगा। इस समन्ध में किसी भी छात्र का जो व्यक्तिगत विवरण यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, जेंडर व फोटो आधार को आटोफेच होगा इसलिए इस वर्ष समस्त छात्रों को आधार कार्ड में उसके समस्त व्यक्तिगत विवरण में यदि कोई त्रुटि है या आधार कार्ड पर उसका फोटो पुराना लगा हुआ है तो उसे अपडेट कराते हुए नये फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड को जारी कराया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में आपके स्तर से छात्रों को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जाये ताकि कोई पात्र छात्र छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ पाने से वंचित न रह जाय। उक्त जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी अयोध्या ने दी है।