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गन्ना ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप न लगाने पर दस हजार रुपए का लगेगा जुर्माना

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अम्बेडकर नगर। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत मिझौड़ा चीनी मिल में गन्ना ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा चीनी मिल के प्रवन्धक व अन्य स्टॉफ के सहयोग से ट्रैक्टर व ट्रक में रिफ्लेक्टर टेप लगवाया गया एवं सड़क सुरक्षा के बारे में वाहन चालको को जागरूक किया गया।
मिझौड़ा चीनी मिल, अकबरपुर के प्रबन्धक / संचालक को इस आशय का निर्देश दिया गया, कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस ट्रक व ट्रैक्टर पर रिफ्लेक्टर न लगा हो उस वाहन को गेट के अन्दर प्रवेश न दिया जाये और न ही उसके गन्ने की तौल की जाये। अन्यथा परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान, जिस वाहन पर रिफ्लेक्टर लगा होना नहीं पाया जायेगा, उससे दस हजार रूपये का प्रशमन शुल्क वसूल किया जायेगा।

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