जलालपुर, अंबेडकरनगर। जलशक्ति मंत्रालय द्वारा ओवरहेड टैंक स्थापित करने के लिए आरक्षित की गई जमीन को लेकर बवाल मचा है। आरोप है कि ग्रामसभा भूमि प्रबंधन समिति द्वारा अधिगृहीत जमीनों पर किए गए प्रस्ताव को बगैर उपजिला मजिस्ट्रेट के अनुमति के उस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इतना ही नहीं कई दशकों से सिविल न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे को दरकिनार कर विवादित जमीन पर लगे पुराने फलदार आम के पेड़ो को कटवा दिया जा रहा है। वहीं मौके पर तहसील कार्यालय में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्रस्ताव की कोई कापी नही मिली। मामला ग्राम पंचायत मालीपुर का है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण इलाकों में ओवर हेड वाटर टैंक की स्थापना हेतु जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों को पत्र जारी कर जमीन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया था। इसी कड़ी में मालीपुर ग्राम पंचायत स्थित बंजर गाटा संख्या 1106 संपूर्ण रकबा 11 बिस्वा में लेखपाल सुमित यादव ने भूमि प्रबंधन समिति की संस्तुति पर 8 बिस्वा जमीन जलशक्ति मंत्रालय को दी है, किंतु इससे संबंधित कोई पत्रावली कार्यालय में जमा करने की जरूरत नहीं समझी। इसी जमीन पर गांव निवासी धीरेंद्र यादव के पुरखो ने लगभग 65 वर्ष पहले आम जामुन नीम समेत अन्य प्रजाति का पेड़ लगाया है और दशकों से इसका मुकदमा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है,जिसकी कापी पत्र के साथ जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी को पंजीकृत डाक से भेजी जा चुकी है। उपजिलाधिकारी हरीशंकर लाल ने बताया कि पत्रावली तलब कर जांच कर कार्यवाही की जायेगी।