अंबेडकर नगर। ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुआ। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम की योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए अधिक संख्या में आवेदन पत्र पूर्ण करा लें। समस्त आवेदन पत्रों की पात्रता की जाँच करा लें, आगामी 14 नवंबर तक तिथियां और कार्यक्रम स्थल को अंतिम रूप देते हुए अनुमानित संख्या के सापेक्ष मांग भेज दें। कार्यक्रम स्थल ग्रामीण क्षेत्रों में ही रखे जाएं। विवाह प्रमाण पत्र कार्यक्रम स्थल पर ही दिए जाने हेतु निर्देश दिया। यदि किसी का विवाह हो गया है तो उसका वही विवाह दोबारा केवल भुगतान प्राप्त करने के लिए नही कराया जाय, इस पर सभी खंड विकास अधिकारी विशेष ध्यान देंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए पात्रता लड़की के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रूपए तक होनी चाहिए। लड़की की उम्र 18 वर्ष लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सामूहिक विवाह में विधवा परित्यक्ता या तलाकशुदा जिसकी कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, के पुनर्विवाह की व्यवस्था भी है। इस आयोजन में विवाह के लिए निराश्रित कन्या विधवा महिला की पुत्री दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री एवं ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता दी जाएगी। सामूहिक विवाह हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप विकास खंड कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय व जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है, आवेदन पत्र पूर्ण करके उपर्युक्त कार्यालय में जमा किया जा सकता है।