Monday, August 10, 2026
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घटिया खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना


अंबेडकर नगर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई में अधोमानक, मिथ्याछाप और बाह्य तत्वयुक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री के 44 मामलों का निस्तारण किया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योत्स्ना बन्धु के न्यायालय ने दोषी खाद्य कारोबारियों पर कुल 13 लाख 17 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

जांच में नमकीन, दूध, पनीर, खोया, मिठाई, सरसों तेल, हल्दी, रिफाइंड तेल, आइसक्रीम और अन्य खाद्य पदार्थ मानकों के विपरीत पाए गए थे। कई मामलों में बिना खाद्य पंजीकरण कारोबार करने पर भी जुर्माना लगाया गया।

सहायक आयुक्त खाद्य श्रवण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूना संग्रह और जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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